देवास । जिला मीडिया प्रभारी मधुलिका मेव एडीपीओ देवास ने बताया कि न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा आरोपी सतनाम सिंह पिता बलवंत सिंह रंधावा निवासी विकासपुरी नई दिल्ली का जमानत आवेदन पत्र श्रीमती आशा शाक्यवार अतिरिक्त डीपीओ देवास के तर्कों से सहमत होते हुए दिनांक 27 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया। आरोपी को धारा 420,406,120 बी भादवि एवं धारा 6 निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 03.09.2016 को हाटपिपल्या पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
लॉकडाउन मे शासकीय कार्य बाधित करने वालों का जमानत आवेदन निरस्त
देवास ।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री मधुलिका मेव एडीपीओ जिला देवास ने बताया कि श्री रमेश कारपेंटर एडीपीओ खातेगांव जिला देवास द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायधीश महोदय खातेगांव जिला देवास के द्वारा आरोपी अंकित यादव एवं प्रमोद यादव का जमानत आवेदन पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल 2020 को रमेश कारपेंटर एडीपीओ खातेगांव के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
आरोपी गणों द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2020 को नेमावर रोड पर साईं मंदिर गेट के पास कोरोना वायरस महामारी बचाव जनता कर्फ्यू एवं लॉक डाउन इंतजाम ड्यूटी के दौरान थाना खातेगांव के सउनि के.एस. मंडलोई से आरोपी अंकित यादव एवं प्रमोद यादव निवासी गण यादव मोहल्ला खातेगांव के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाकर गालियां देकर उनके साथ साथ झूमा झपटी की । थाना खातेगांव पर उक्त दोनों आरोपी गण के विरोध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आरोपियों द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की साथ ही जिला दंडाधिकारी महोदय देवास के आदेश का उल्लंघन किया । आरोपियों द्वारा उक्त अपराध के स्वरूप में एवं उससे पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।